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क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में अपने जोखिम पर राशि जमा करवाएं-श्री डाबर

नीमच 22 जुलाई 2025,

सहायक आयुक्‍त सहकारिता नीमच श्री राजू डाबर ने बताया, कि पंजीयक सहाकरी संस्‍थाएं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार म.प्र.सहाकरी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी साख सहकारी संस्‍थाओं(क्रेडिट, को-आपरेटिव सोसायटी) के सदस्‍य, जमाकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है, कि वह स्‍वयं अपनी रिस्‍क पर ऐसी शहरी साख सहाकरी संस्‍थाओं में राशियां जमा करावें। भविष्‍य में यदि ऐसी शहरी साख संस्‍थाओं द्वारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस हेतु पंजीयक, संयुक्‍त पंजीयक, उप, सहायक पंजीयक सहकारिता जिम्‍मेदार नहीं होंगे। सदस्‍यगण, जमाकर्ता अपने जोखिम पर ऐसी संस्‍थाओं में राशि जमा करें। सहकारिता विभाग इसके लिए जिम्‍मेदार नहीं होगा।

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