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नेशनल लोक अदालत में 522 प्रकरणों का निराकरण, 366 लाभार्थियों को मिला 3.71 करोड़ का लाभ

नीमच 10 मई 2025

जिला न्यायालय परिसर सहित तहसील मनासा एवं जावद में 10 मई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना मीणा के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस अवसर पर विभिन्न न्यायिक अधिकारी, खंडपीठ सदस्य, पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

न्यायालय में लंबित प्रकरणों में 339 लाभार्थियों को मिला लाभ

जिले में आयोजित इस लोक अदालत के अंतर्गत 17 खंडपीठों द्वारा न्यायालय में लंबित कुल 151 प्रकरणों को रेफर किया गया, जिनमें से 143 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामलों में 339 व्यक्तियों को कुल 1,48,69,025/- रुपये की राशि का लाभ मिला।

इनमें मोटरयान दुर्घटना के 2 मामलों में 30 लाख रुपये, चेक अनादरण के 63 मामलों में 1,10,48,969/- रुपये तथा शमनीय आपराधिक प्रकरणों के 29 मामलों में 3,32,107/- रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा 3 अन्य सिविल तथा 18 पारिवारिक विवादों के मामले भी सुलझाए गए।

प्री-लिटिगेशन मामलों में 222.84 लाख रुपये की वसूली

नेशनल लोक अदालत में कुल 4265 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को रेफर किया गया, जिनमें से 379 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनमें कुल 222,84,584/- रुपये की वसूली हुई और 575 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

इस तरह जिले में कुल 522 प्रकरणों का समाधान कर 366 से अधिक नागरिकों को न्यायिक राहत प्रदान की गई, जो वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली की सफलता का परिचायक है।

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