
नीमच, 4 नवंबर 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, नीमच में ‘बोलो, बताओ, बचाओ’ थीम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विशाल अखंड ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण अथवा अपराध की जानकारी छिपानी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी सूचना तत्काल माता-पिता, परिजनों, शिक्षकों अथवा पुलिस को देनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुचित व्यवहार के विरुद्ध बिना भय के आवाज उठाने तथा समय रहते सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रूपल गुप्ता ने विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा की पीड़ित प्रतिकर योजना तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति किस प्रकार निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री ए.के. शर्मा ने अतिथियों एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।



