क्राइम

मुकेश गुर्जर तीन माह के लिए जिला बदर

नीमच 21 जनवरी 2026,

जिला मजिस्‍ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा व्‍दारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत लसुडिया आंत्री निवासी मुकेश पिता भोनीराम गुर्जर को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। उक्‍त अवधि में मुकेश गुर्जर नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास, आगर मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में तीन माह की अवधि तक प्रवेश नहीं कर सकेगा। अनावेदक मुकेश गुर्जर के विरूद्ध कुकडेश्‍वर पुलिस थाने में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्‍यायालय में विचाराधीन है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}