कलेक्टर द्वारा अवैध खनिज परिवहन के चार प्रकरणों में 99 हजार रूपये से अधिक की शास्ति आरोपित
नीमच 10 फरवरी 2026,
कलेक्टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के चार प्रकरणों में कुल 99 हजार 955 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक घनश्याम पिता बद्रीलाल निवासी खानखेडी द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक इन्द्रजीत पिता कैलाश पाटीदार निवासी भरभडिया द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक कारूलाल पिता रामलाल बाछडा निवासी लसुडी आंत्री द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
इसी तरह अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक सुरजमल पिता जीतमल निवासी चेनपुरा द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2790 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10 हजार 915 रूपये इस प्रकार कुल 13 हजार 705 रूपए, इस प्रकार चार प्रकरणों में कुल 99 हजार 955 रूपये की शास्ति अधिरोपित की हैं।
खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे।

