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बैंकर्स हितग्राहियों को मिलने वाली सहायता राशि से बकाया ऋण की वसूली ना करें- श्री चंद्रा

जिला स्‍तरीय बैंकर्स समन्‍वय समिति की बैठक में कलेक्‍टर ने दिए निर्देश

नीमच 17 अक्‍टूबर 2024,

जिले के सभी बैंकर्स यह सुनिश्चित करें, कि हितग्राहियों को शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि से बकाया बैंक ऋण की वसूली ना करें। साथ ही विभिन्‍न विभागों के माध्‍यम से संचालित हितग्राहीमूलक एवं स्‍वरोजगार योजनाओं में बैंकों को प्रस्‍तुत सभी प्रकरणों में ऋण स्‍वीकृत कर 30 नवम्‍बर तक शतप्रतिशत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण अनिवार्य रूप से करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्‍तरीय बैंकर्स समन्‍वय समिति की बैठक में योजनाओं की लक्ष्‍यपूर्ति की बैंकवार योजनावार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एलडीएम श्री सत्‍येन्‍द्र शर्मा, महाप्रबंधक उद्योग श्री अमरसिह मौरे, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री चंद्रसिह धार्वे एवं जिला अधिकारी तथा सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकगण उपस्थित थे।

कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने बैठक में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे बैंकों से सम्‍पर्क, समन्‍वय कर योजनाओं में प्रस्‍तुत प्रकरणों में स्‍वीकृति एवं वितरण करवाएं। एनआरएलएम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि एक माह में एक हजार हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत एवं ऋण वितरण करवाएं।

पी.एम.एफ.एम.ई. योजना की समीक्षा में कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि उप संचालक उद्यानिकी अक्‍टूबर अंत तक 100 प्रकरणों में ऋण स्‍वीकृति एवं हितलाभ वितरण करवाएं। साथ ही बैंकों में उप संचालक उद्यानिकी मैदानी अमले की ड्यूटी लगाकर हितग्राहियों के प्रकरणों में दस्‍तावेजी कमी को पूरा करवाएं। प्रधानमंत्री स्‍वनिधि योजना के तहत कलेक्‍टर ने 30 नवम्‍बर तक 5500 प्रकरणों में ऋण एवं हितलाभ वितरण करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

 

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