देशशहर

दिल्ली में निरुद्ध बंदी को मिली राहत – विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के प्रयासों से निर्धन परिवार को न्याय

नीमच, 1 अप्रैल 2026

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक निर्धन परिवार को प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कर न्याय दिलाया गया।

प्रकरण के अनुसार, आवेदिका श्रीमती नीलम शर्मा (परिवर्तित नाम) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा के समक्ष उपस्थित हुईं एवं अवगत कराया कि उनके पति श्री अमित शर्मा (परिवर्तित नाम) दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र के प्रकरण में आरोपी हैं तथा वर्तमान में तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में निरुद्ध हैं। आवेदिका द्वारा यह भी बताया गया कि दिल्ली स्थित पटियाला हॅाउस कोर्ट के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके पति को 21 दिवस की अंतरिम जमानत इस उद्देश्य से प्रदान की गई थी कि वे अपनी बीमार माता से मिल सकें। तथापि, न्यायालय द्वारा ₹35,000 के निजी मुचलके एवं ₹35,000 की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त निर्धारित की गई थी, जिसे आवेदिका अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूर्ण करने में असमर्थ थीं।

आवेदिका की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा आवेदन को तत्काल संज्ञान में लिया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के सचिव से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया गया। साथ ही इस संबंध में पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया कि प्रकरण में विधिक सहायता के माध्यम से लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बंदी को निजी मुचलके पर रिहा किए जाने हेतु प्रयास किया जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रकरण को “गरीब बंदियों हेतु संचालित योजना” के अंतर्गत जिला स्तरीय एंपावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी अनुरोध किया गया, जिससे जमानत शर्तों की पूर्ति शासन स्तर से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तर्कों से सहमत होते हुए श्री अमित शर्मा को निजी मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके उपरांत श्री अमित शर्मा (परिवर्तित नाम) जेल से रिहा हो पाये।

यह प्रकरण दर्शाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से न केवल जिले में, बल्कि अन्य राज्यों में भी जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु प्रभावी एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा द्वारा आमजन से अनुरोध किया कि, किसी भी कानूनी सहायता हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच (नवीन जिला न्यायालय परिसर) में सम्पर्क कर सकते है अथवा टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 15100 पर सम्पर्क कर, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते है।प्रेस नोट

दिल्ली में निरुद्ध बंदी को मिली राहत – विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के प्रयासों से निर्धन परिवार को न्याय

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक निर्धन परिवार को प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कर न्याय दिलाया गया।

प्रकरण के अनुसार, आवेदिका श्रीमती नीलम शर्मा (परिवर्तित नाम) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा के समक्ष उपस्थित हुईं एवं अवगत कराया कि उनके पति श्री अमित शर्मा (परिवर्तित नाम) दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र के प्रकरण में आरोपी हैं तथा वर्तमान में तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में निरुद्ध हैं। आवेदिका द्वारा यह भी बताया गया कि दिल्ली स्थित पटियाला हॅाउस कोर्ट के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके पति को 21 दिवस की अंतरिम जमानत इस उद्देश्य से प्रदान की गई थी कि वे अपनी बीमार माता से मिल सकें। तथापि, न्यायालय द्वारा ₹35,000 के निजी मुचलके एवं ₹35,000 की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त निर्धारित की गई थी, जिसे आवेदिका अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूर्ण करने में असमर्थ थीं।

आवेदिका की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा आवेदन को तत्काल संज्ञान में लिया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के सचिव से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया गया। साथ ही इस संबंध में पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया कि प्रकरण में विधिक सहायता के माध्यम से लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बंदी को निजी मुचलके पर रिहा किए जाने हेतु प्रयास किया जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रकरण को “गरीब बंदियों हेतु संचालित योजना” के अंतर्गत जिला स्तरीय एंपावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी अनुरोध किया गया, जिससे जमानत शर्तों की पूर्ति शासन स्तर से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तर्कों से सहमत होते हुए श्री अमित शर्मा को निजी मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके उपरांत श्री अमित शर्मा (परिवर्तित नाम) जेल से रिहा हो पाये।

यह प्रकरण दर्शाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से न केवल जिले में, बल्कि अन्य राज्यों में भी जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु प्रभावी एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा द्वारा आमजन से अनुरोध किया कि, किसी भी कानूनी सहायता हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच (नवीन जिला न्यायालय परिसर) में सम्पर्क कर सकते है अथवा टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 15100 पर सम्पर्क कर, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}