
नीमच 25 जनवरी 2026,
आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु एक प्रभावी मंच है। हाल ही में स्थाई लोक अदालत, लोक उपयोगी सेवाओं हेतु, के समक्ष एक अधिवक्ता ने नगरपालिका परिषद नीमच की टंकी से गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत की। उक्त प्रकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है, कि वे जल आपूर्ति, विद्युत, परिवहन, दूरसंचार, स्वच्छता, अस्पताल, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान, आवास, रियल एस्टेट सेवाओं आदि लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों को लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें एवं इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।



