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कलेक्‍टर द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में 2.57 लाख से अधिक की शास्‍ति आरोपित

नीमच 29 अगस्‍त 2025, कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में अनावेदकों पर एक कुल 2 लाख 57 हजार 350 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक राजेन्‍द्र पिता शम्‍भू लाल गुर्जर निवासी बिलखण्‍डा तहसील सिंगोली जिला नीमच द्वारा गिट्टी परिवहन रायल्टी पास में अंकित मात्रा से अधिक परिवहन करने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 21600 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति एक लाख 84 हजार 615 रूपए , इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल दो लाख 6 हजार 215 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 2 लाख 6 हजार 215 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्राला क्रमांक RJ09GB8605 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

इस संबंध में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा 21 अगस्‍त 2025 को आकस्मिक भ्रमण के दौरान डीकेन में गिट्टी से भरा उक्‍त ट्राला जप्‍त किया गया था। इस पर अवैध खनिज ओव्‍हर लोड परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था।

इसी तरह कलेक्‍टर श्री चंद्रा द्वारा एक अन्‍य प्रकरण में अनावेदक नारूलाल पिता बाबूलाल मीणा चौधरी मोहल्‍ला नयागांव द्वारा बगैर रायल्‍टी पास के रैत खनिज परिवहन करने पर रायल्‍टी के 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये कुल 28750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। इसके अलावा एक अन्‍य प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक छगनलाल पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी चकसोडीजर तहसील सिंगोली जिला नीमच द्वारा गिट्टी परिवहन हेतु रायल्‍टी पास नहीं पाये जाने पर खनिज की रायल्‍टी का 15 गुना अर्थशास्‍त‍ि राशि 3600/- रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 25000/- इस प्रकार वाहन चालक, मालिक पर कुल शास्ति राशि रूपये 28600/- रूपये अधिरोपित की गई है।

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