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डी.एम. ने जिले में चायना डोर के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

नीमच 9 जनवरी 2025,

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी नीमच श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मंकर संक्राति पर जिले में वृहद स्‍तर पर पतंगबाजी में चायना डोर उपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के तहत चायना डोर के उपयोग, क्रय, विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेशानुसार चाईनीज डोर से होने वाली क्षति से बचाने एवं आमजनों की सुरक्षा के लिये चायना डोर (मुख्‍यत धातु धागा, वाली)/नायलोन डोर के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सिंथेटिक, सामग्री, मांझा के ‘’विनिर्माण, चायनीज मांझा के बिक्री, भंडारण(दुकानों में) खरीद और उपयोग’’ पर प्रतिबंध रहेगा।यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्‍याय संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 8 जनवरी 2025 से तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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