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त्योहारी सीजन में एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर हनुमान चाट भंडार का लाइसेंस किया गया निलंबित

नीमच, 2 नवंबर 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 नवंबर को नीमच स्थित हनुमान चाट भंडार, बंगला नंबर 48, वर्मा कॉम्प्लेक्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण एवं भंडारण अस्वच्छ परिस्थितियों में होना पाया गया। खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण में उपयोग किए जा रहे उपकरण एवं मशीनें भी साफ-सुथरी नहीं पाई गईं। साथ ही खाद्य परिसर में स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान मिर्ची पाउडर, लहसुन सेव, लोंग सेव, बारीक सेव, अमचूर खड़ा, दही, सौंफ, धनिया खड़ा, सरडा मिर्ची पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, राई, काली मिर्च-लोंग मिक्स मसाला खड़ा एवं बेसन सहित कुल 13 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।

निरीक्षण में नमकीन के पैकेटों पर लेबलिंग संबंधी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं पाई गई। इस पर खाद्य कारोबारी द्वारा 250 ग्राम वजन के कुल 78 पैकेटों का स्वयं विनष्टीकरण किया गया।

प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं विक्रय करने तथा लेबलिंग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत हनुमान चाट भंडार की खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। लाइसेंस निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त कार्रवाई तहसीलदार नीमच श्री मृगेंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई।

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