देशशहर

आगामी त्‍यौहारों के मद्देनजर डी.एम. द्वारा जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फोटो, वीडियों शेयर करने पर प्रतिबंध

नीमच 26 मार्च 2026,

जिला दण्‍डाधिकारी नीमच श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्‍यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्‌सअप (x) एक्‍स, इंस्‍टाग्राम हाईक, एसएमएस टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईड आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नही करेगा और ना ही उन पर कमेंट, लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेंगा तथा ग्रुप एडमिन की यह व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी होगी, कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

कोई भी व्‍यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेश फैलाने या लोगो अथवा सामुदाय के मध्‍य घृणा वैमनस्‍यता पैदा करने या दुष्‍प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्‍त माध्‍यमों से नहीं करें और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करें। कोई भी व्‍यक्ति अफवाह या तथ्‍यों को तोड़-मरोड़कर, भड़का कर उन्‍माद उत्‍पन्‍न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाये, को प्रसारित नहीं करेंगा और न ही लाईक, शेयर या फॉरवर्ड करेंगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सोशल मीडिया साइंट्स पर कोई पोस्ट / संदेश प्रसारित किया जाता है तो उसकी पुष्टि उपरांत ही आगे शेयर और फॉरवर्ड किया जायेगा। नीमच जिले की सीमा में किसी भी साईबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त, पैनकार्ड या ऐसे अन्य ही साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साईबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जावेगा। साईबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा समस्‍त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जावेगा। जिसमें उनका हस्तलिखित नाम, पता, दूरभाष नंबर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो, इसके बिना साईबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साईबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये, जिसमें आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं की फोटो खीची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जावेगा।

जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्‍न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्‍यक दस्‍तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार का पूर्ण वितरण संबंधित थाना प्रभारी को देंगे।

आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम्, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों। आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों/जुलुस/रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा नेशनल, स्टेट हाईवे पर चक्काजाम एवं धरना प्रदर्शन कर मार्ग, अवरुद्ध किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। आगामी त्‍यौहारों (जिसमें जुलूस, चल समारोह निकाले जाते हैं) के मद्देनजर जुलुस/चल समारोह आदि आगामी कार्य के दौरान अशोभनीय नारेबाजी पर रोक रहेगी।

यह आदेश 23 मार्च 2026 से 21 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लंघन धारा – 223 भारतीय न्‍याय संहिता अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

 

 

 

 

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