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कलेक्‍टर द्वारा अवैध खनिज परिवहन के प्रकरण में चार लाख रूपए से अधिक की शास्‍ति आरोपित

नीमच 25 सितम्‍बर 2025,

कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के एक प्रकरण में कुल चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है । कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक श्री सचिन पिता रविन्‍द्र पाराशर निवासी जमुनिया जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 37500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 437500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खानि अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 437500 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन डम्‍पर (आर जे.09 जी.ई 1968 )को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

इस संबंध में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वार 13 सितम्‍बर 2025 को डीकेन तहसील जावद के आकस्मिक भ्रमण के दौरान वाहन डम्‍पर (आर जे.09 जी.ई 1968 ) में खनिज भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक को रायल्टी रसीद जांच हेतु दिखाने के निर्देश दिए गए। मौके पर वाहन चालक,मालिक के पास रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जाने पर वाहन जप्त कर,पुलिस चौकी डीकेन की अभिरक्षा में रखा गया तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था ।

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