कलेक्टर द्वारा अवैध खनिज भण्डारण पर दो लाख से अधिक की शास्ति आरोपित
नीमच 9 अगस्त 2025,
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.खनिज(अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवाहरण) नियम 2022 के तहत अवैध खनिज भण्डारण के एक प्रकरण में कुल 2 लाख 1600 रूपये की शास्ति अधि आरोपित करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में 7 अगस्त 2025 को पारित आदेशानुसार मनासा तहसील के गांव कुण्डखेड़ा निवासी भीमसिह पिता भावसिह बंजारा, पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति एक लाख 800 रूपये एवं अधि आरोपित अर्थ शास्ति के समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति रूपये एक लाख 800 रूपये कुल दो लाख एक हजार 600 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर द्वारा अधिआरोपित शास्ति की राशि चालान से शासकीय कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 4 अगस्त 2025 से प्रतिवेदित किया गया, कि शासन द्वारा प्रदत्त माईनिंग सर्विलेन्स सिस्टम के माध्यम से प्राप्त ट्रिगर क्र.10572 के संबंध में 23 जुलाई 2023 को ग्राम बासनिया में जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम बासनिया में भूमि सर्वे नं.180 पर गिट्टी का अवैध भण्डारण किया होना पाया गया। उक्त भण्डारण भीमसिह पिता भावसिह बंजारा निवासी कुण्डखेड़ा तहसील मनासा जिला नीमच द्वारा अवैध रूप से किया गया। जांच के दौरान मौके पर 56 घनमीटर गिट्टी का भण्डारण किया जाना पाया गया। अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के अंतर्गत अवैध उत्खन्न भण्डारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही की गई।