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जिला और तहसील स्तर पर हुआ साल की पहली नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन।

17 खंडपीठ में आपसी सहमति से निपटे 645 मामले

नीमच, 10 मार्च 2024, रविवार 

जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा, एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप आज दिनांक 09 मार्च, 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ।

जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर में सादगी पूर्ण समारोह में मॉ सरस्वती मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार जी द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर विषेश न्यायाधीश श्री अजय कुमार टेलर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री डाॅ. कुलदीप जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय कुमार सोनकर, प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमती सोनल चैरसिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी, श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्टेªट, श्रीमती रेखा मरकाम न्यायिक मजिस्टेªट सहित न्यायाधीशगण,एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भी उपस्थित रहे।

 

उक्त कार्यक्रम के उपरांत गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठो के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05ः30 बजे तक चलती रही।

नेशनल लोक अदालत में कुल 17 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 4806 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 279 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होकर 636 व्यक्ति लाभान्वित हुये। उक्त लंबित प्रकरणों मे सेे मोटरयान दुर्घटना के 06 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें 65 लाख 29 हजार रूपये का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक राजीनामा योग्य 102 आपराधिक प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि 08 लाख रूपये का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त 86 चैक अनादरण के प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 03 करोड़ 21 लाख रूपये 15 हजार का निराकरण हुआ, 11 अन्य सिविल प्रकरण, तथा 29 पारिवारिक विवादो से संबंधित मामले, सहित कुल 279 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये।

नेशनल लोक अदालत में कुल 4611 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 366 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा करीब 34 लाख 50 हजार रूपये की वसुली होकर, 374 व्यक्ति लाभान्वित हुये।

कुटुम्ब न्यायालय में धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं धारा 125 द.प्र.स के प्रकरण का हुआ निपटरा

कुटुम्ब न्यायालय नीमच के एक प्रकरण में धारा 9 एवं धारा 125द.प्र.स. के अलग अलग आवेदन लगे थे जिनमें दोनों पति-पत्नी के बीच सुलह हो गई एवं पति ने पत्नी को वापस ले जाने का निवेदन न्यायालय से किया एवं न्यायालय द्वारा प्रकरण इसी स्टेज पर प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया एवं उक्त प्रकरण से जुड़े अन्य न्यालया में लंबित प्रकरणों का निपटरा लोक अदालत के माध्यम से करवाया जाकर पति-पत्नि एवं बच्चा खुशी खुशी अपने घर को रवाना हुये।

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