
नीमच 06 दिसम्बर 2025,
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा नीमच के एक अशासकीय स्कूल में गुरुवार को विशेष कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) श्री आलोक कुमार सक्सेना तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सक्सेना ने विद्यार्थियों को कानूनी जागरूकता के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने विधिक अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, साथ ही अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के संयमित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया ।
उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, किशोर न्याय अधिनियम सहित अनेक विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या घटना की जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित प्राधिकरण को दें।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, टेली-काउंसलिंग, मध्यस्थता की प्रक्रिया तथा तत्काल सहायता हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी। उन्होंनेकहा कि महिला, बच्चौ, दिव्यांगजनो, एससी, एसटी तथा अन्य पात्र श्रेणी के नागरिकों को पूरी तरह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी विशेष न्यायाधीश श्री सक्सेना ने दिए और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
इस अवसर पर डॉ. गरिमा चौरसिया, प्रिंसिपल श्री सुशील कुमार, श्री. ऋषभ नाहटा सहित स्कूल के शिक्षक,कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। यह जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच द्वारा दी गई है।



