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शहरी साख संस्‍थाओं में सदस्‍य अपने जोखिम पर ही राशि जमा करें-श्री डाबर

नीमच 19 नवम्‍बर 2025,

आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी साख सहकारी संस्थाओं (क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी) के सदस्यों जमाकर्ताओं को परामर्श दिया गया है, कि वे स्वंय अपनी रिस्क पर ऐसी शहरी साख सहकारी संस्थाओं में राशि जमा करावें। भविष्य में यदि ऐेसी शहरी साख संस्थाओं द्वारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसके लिए पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप सहायक पंजीयक जिम्मेदार नहीं होंगे। यह जानकारी सहायक आयुक्‍त सहकारिता नीमच श्री राजू डाबर ने दी।

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