
नीमच 1 मार्च 2025,
जिले में 8 मार्च, 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले नगरपालिका, नगरपरिषद से संबंधित मामलो में राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर, जलाभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया, कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये एक लाख रूपए (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी। जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी तथा वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरान्त राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा जाकेंगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।
लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जा रही है छूट
8 मार्च, 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलो में म.प्र. शासन उर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश से कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्वशक्ति भार तक के औधोगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव ने बताया, कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशल प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
इसके साथ ही लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
जिले में 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट नियम एवं शर्तों के तहत तथा आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10 लाख रूपये मात्र तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, वह विद्युत मण्डल के कार्यालयों में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय, नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता हैं।