नीमच 5 नवंबर 2024,
विद्युत के नये कनेक्शन लिये जाने, ट्रान्सफार्मर बदलने, मीटर बदलने, टूटे खंबे बदलने इत्यादि कार्यों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में यह आशंका है, कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कतिपय कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से कार्यों के एवज में नियम विरूद्ध अवैधानिक रूप से राशि की अपेक्षा की जाती है।
अधीक्षण यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी नीमच ने जिले के सभी सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं, आवेदकों से अपील की है, कि विद्युत प्रदाय से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से सम्पर्क न करते हुए निकटस्थ विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करे तथा नियमानुसार आवेदन करे। वांछित कार्य हेतु कंपनी द्वारा जारी मांगपत्र को कंपनी के केश काउण्टर, ऑनलाईन जमा करवाते हुए विधिवत रसीद भी प्राप्त करे।
इस संबंध में यदि कोई बाहरी व्यक्ति, कंपनी कर्मचारी नियम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवैध राशि की मांग करता है, तो तत्काल कंपनी के स्थानीय दूरभाष नं. 07423-220416 पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सम्पर्क कर, संज्ञान में लाए, ताकि संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।