देशशहर

स्‍कूल वाहनों में ओव्‍हर लोडिंग या ओव्‍हर स्‍पीड़ ना हो-श्री चंद्रा

आटो-टाटा मेजिक को स्‍कूलों में प्रवेश की अनुमति ना दें-श्री कलेक्‍टर

नीमच 27 सितम्‍बर 2024,

जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्‍कूलों में स्‍कूल वाहनों में ओव्‍हर लोडिंग ना हो, स्‍कूल वाहन निर्धारित गति से अधिक तेज ना चलाए। मोटर व्‍हीकल एक्‍ट का सभी स्‍कूल संचालक सख्‍ती से पालन करवाएं। निर्धारित मानकों, नियमों के अनुरूप स्‍कूल वाहनों का संचालक किया जाए। विद्यार्थियों को आटो या टाटा मेजिक से स्‍कूल आने की अनुमति बिलकुल ना दें। स्‍कूलों में आटो टाटा मेजिक का प्रवेश सखती से प्रतिबं‍धित करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्‍कूली वाहनों के संचालन के संबंध में कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के सभी स्‍कूल संचालकों, स्‍कूल वाहन संचालकों और अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में आरटीओ श्री नन्‍दलाल गामड़, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.के.शर्मा व अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सख्‍त निर्देश कि कि आटो रिक्‍शा या टाटा मेजिक से ओव्‍हर लोड या निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को स्‍कूल लाने व ले जाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही की जावेगी तथा यदि किसी स्‍कूल में संलग्‍न वाहन से कोई घटना या दुर्घटना होती है, तो संबंधित स्‍कूल संचालक की भी जवाबदेही तय की जावेगी। स्‍कूल प्रशासन, क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को लाने वाले वाहनों पर सख्‍ती से रोक लगाए।

बैठक में आरटीओ श्री नन्‍दलाल गामड़ ने स्‍कूल बसों के संचालन के संबंध में निर्धारित मापदण्‍डों की जानकारी देते हुए कहा, कि स्‍कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए, वाहन के अग्र एवं पृष्‍ठ भाग पर स्‍कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस है, तो उस ऑन स्‍कूल ड्यूटी लिखा हो। स्‍कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्‍ट एड बाक्‍स अनिवार्य रूप से हो, वाहन में निर्धारित मानक के अनुसार स्‍पीड गर्वनर लगा हो, खिड़कियों पर समान्‍तर ग्रील लगी हो, स्‍कूल बस में अग्नि शमन यंत्र हो, बस पर स्‍कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित हो, स्‍कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम के लिए पृथक-पृथक दो दरवाजे हो। स्‍कूल बस के चालक, परिचालक शिक्षि‍त एवं प्रशिक्षि‍त हो। किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा का अवलोकन करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो। स्‍कूल बस के वाहन चालक के पास कम से कम 5 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो। सीटों के नीचे बस्‍तों की सुरक्षा के लिए अलग से स्‍थान हो, साल में 2 बार से अधिक रेड सिगनल के उल्‍लंघन, लेन अनुशासन भंग करने एवं निर्धारित गति सीमा से तेज और शराब पीकर वाहन चलाने के लिए अर्थदण्‍ड जुर्माने से अधिआरोपित वाहन चालक को स्‍कूल बस पर नहीं रखा जावेगा। स्‍कूल बसों में जीपीएस सिस्‍टम एवं सीसीटीव्‍ही कैमरे लगाना अनिवार्य है। स्‍कूल बसों में एक शिक्षित परिचालिका एवं स्‍कूल स्‍टाफ होना चाहिए। स्‍कूल संचालक एक ट्रासपोर्ट मेनेजर नियुक्‍त करेंगे, जो बच्‍चों की सुरक्षा के लिए उत्‍तरदायी होंगे। सभी स्‍कूल संचालको को उक्‍त मापदण्‍डों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए है।

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