
नीमच, 14 दिसंबर 2025
माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में दिनांक 14 दिसंबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा नव-नियुक्त पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर, नीमच में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) श्री आलोक कुमार सक्सेना एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया।
अपने उद्बोधन में विशेष न्यायाधीश महोदय ने पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की भूमिका, महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान अर्जन करने तथा फील्ड में कार्य करते समय संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। श्रीमती रश्मि मिश्रा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वारा पॉक्सो एक्ट एवं पीड़ितों को प्रतिकार प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी गई।
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सुश्री अंकिता गुप्ता द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण-पोषण विधि, दत्तक ग्रहण, कस्टडी एवं गार्जियनशिप पर सत्र लिया गया तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्री अंकित जैन द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम एवं तलाक विधि आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला जेल, नीमच से जेल अधीक्षक श्री एन एस राणा द्वारा बंदियों के विधिक अधिकार एवं जेल नियमावली के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्र सिंह धार्वे द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
श्री सौरभ शर्मा, निरीक्षक एवं प्रभारी – कंट्रोल रूम, नीमच द्वारा गिरफ्तारी, जमानत एवं अभियुक्तों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सुश्री अर्पिता संघवी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर सत्र लिया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, लोक उपयोगी लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं मध्यस्थता योजना आदि विषयों पर जानकारी दी गई।
अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्रीमती शोभना मीणा द्वारा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के उद्देश्य, कार्य, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्ज़र्वेशन एवं ड्राफ्टिंग स्किल्स, पीएलवी के कर्तव्य एवं दायित्वों पर सत्र आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स द्वारा विभिन्न लीगल सर्विस क्लीनिकों में सेवाएँ प्रदान कर आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से अवगत कराने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक की भूमिका निभाने का संकल्प लिया गया।



