खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले के विरूद्ध एडीएम न्यायालय में चार प्रकरण प्रस्तुत
नीमच 29 अगस्त 2025,
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार विगत दिनों खाद्य एवं औषधि प्रशासन नीमच की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध चलाया गया अभियान के तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर, खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खाद्य पदार्थो के नमूने अवमानक, फेल पाए जाने पर प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नीमच के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया, कि खाद्य एवं औषधी प्रशासन नीमच द्वारा फर्म- अमरनाथ यादव दूध सेंटर, लोड़किया, तह.मनासा,जिला नीमच से लिया गया नमूना मावा अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।
फर्म-शिवना होटल, दुर्गा कॉलोनी गेट के सामने खोर, तहसील जावद,जिला नीमच से लिया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।
फर्म-राधे कृष्णा डेयरी,31 पटवा काम्पलेक्स,प्रायवेट बस स्टेण्ड के पीछे नीमच ,तह. व जिला नीमच से खाद्य पदार्थ मावा का नमूना अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।
फर्म-मोहन मिष्ठान, शॉप नं. 8 काटजू मार्केट नीमच से लिया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना अवमानक पाया जाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उक्त प्रकरणों में 5 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान हैं।