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सभी नगरीय निकाय अवैध कॉलोनियों पर तत्‍काल कार्यवाही करें- श्री चंद्रा

सभी बड़े नगरीय प्रोजेक्‍ट समय सीमा में पूर्ण करवाएं-कलेक्‍टर आश्रय निधि से झुग्गी बस्तियों में नाली एवं सी.सी.के प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करें

नीमच 17 जुलाई 2025,

जिले के सभी नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में कोई भी अवैध कॉलोनी बगैर अनुमति के विकसित ना होने दें। यदि किसी नगरीय निकाय में अवैध कॉलोनियॉं विकसित होती है, तो संबंधित पर तत्‍काल कार्यवाही करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यो की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक में गुरूवार को सभी सीएमओ को दिए। बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री चंद्रसिह धार्वे, नीमच नगरपालिका सीएमओ श्रीमती दुर्गा बामनिया सहित सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं उपयंत्री उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने नगरीय निकायवार उपलब्‍ध आश्रय निधि की जानकारी ली और सभी संबंधित सीएमओ को निर्देश दिए, कि वे आश्रय निधि से क्षेत्र की झुग्‍गी बस्तियों, स्‍लम एरिया में अधोसंरचना विकास, सड़क एवं नाली निर्माण के प्रस्‍ताव तैयार कर, 15 दिवस में स्‍वीकृति के लिए प्रस्‍तुत करें।

कलेक्‍टर ने सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यो की प्रगति एवं पूर्णता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि जिले के सभी सीएमओ आगामी एक माह में जिले में 350 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। उन्‍होने कहा, कि स्‍वीकृति के उपरांत भी जिन हितग्राहियों द्वारा लंबे समय से आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया है, पूर्ण नहीं किया है, उनके विरूद्ध आरआरसी की कार्यवाही की जाए। ऐसे हितग्राही जो आवास निर्माण करना नहीं चाहते है, उनके आवास समर्पण की कार्यवाही की जाए।

बैठक में कलेक्‍टर ने नगरीय निकाय वार मुख्‍यमंत्री अधोसंरचना विकास के कार्यो, कायाकल्‍प 2.0 के निर्माण कार्यो के प्रगति की भी विस्‍तार से समीक्षा की। कलेक्‍टर ने सभी सीएमओ को नगरीय निकायों के करों की वसूली की समीक्षा में निर्देश दिए, कि सभी निकाय 100-100 बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर, उनसे प्राथमिकता से बकाया राशि वसूल करें। उन्‍होने प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के तहत जिले में प्राप्‍त कुल 3199 हितग्राहियों के आवेदनों का सत्‍यापन कार्य पूर्ण कर, 7 दिवस में पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य की स्‍वीकृति जारी करवाने के निर्देश दिए।

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