
नीमच 01 मई 2025,
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में 1 मई 2025 को ग्राम अरनिया चंद्रावत, तहसील मनासा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने श्रमिकों एवं ग्रामवासियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु विधिक सेवा योजना” की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक कामगार निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
श्रीमती मीणा ने बंजारा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कम उम्र में सगाई और झगड़ा प्रथा के सामाजिक दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला और ग्रामवासियों से अपील की, कि वे इन कुरीतियों का परित्याग कर अपने समाज को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर उपस्थित समाज के नवयुवकों द्वारा इन कुरीतियों का विरोध कर, इन सभी का त्याग करने का संकल्प भी दोहराया।
सचिव श्रीमती मीणा ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा ‘किशोर न्याय अधिनियम’ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता मानते हुए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता योजना, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन 15100, तथा मोटर व्हीकल अधिनियम से संबंधित जानकारी दी।
इस अवसर पर शिक्षक रोड़ीलाल चावड़ा ने यह विश्वास दिलाया, कि बंजारा समाज की पंचायत समुदाय में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने हेतु एकमत हैं एवं आने वाले समय में सर्वसम्मति से नए सामाजिक नियम बनाए जाने की दिशा में अग्रसर हैं।
इस अवसर पर पैरालीगल वॉलेंटियर श्री कमला शंकर, शिक्षक रोड़ीलाल चावड़ा ,मुखिया बिहारी दायमा ,बबलू दायमा, ईश्वर गरासिया ,मिलन चावड़ा,मन्नालाल चावड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।