शहरदेश

सभी अधिकारी-कर्मचारी निष्‍पक्ष रहे, निष्‍पक्षता प्रदर्शित भी हो-श्री जैन

आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवायें, कलेक्टर ने जिला अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

नीमच, 19 मार्च 2024, मंगलवार 

लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत लागू आर्दश आचरण संहिता का सभी कडाई से पालन सुनिश्चित करें। स्‍तंत्रत, निष्‍पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए यह जरूरी है, सभी अधिकारी कर्मचारी निष्‍पक्ष रहे और उनकी निष्‍पक्षता प्रदर्शित भी हो। यह निर्देश कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्‍वयन एवं पालन संबंधी बैठक में सभी जिला अधिकारियों को दिये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एडीएम सुश्री लक्ष्‍मी गामड़, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री राजेश शाह, सुश्री प्रीती संघवी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, नेशनल लेवल मास्‍टर टेनर डॉ.राजेश पाटीदार एवं विभिन्‍न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने आदर्श आचरण संहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा कि अधिकारीगण अच्‍छे से आयोग के निर्देशों का अध्‍ययन करलें। राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समिति होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए।जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए।

बैठक में बताया गया, कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिन इन केन्द्रों पर न केवल जिलास्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए वेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चेक पोस्ट पर भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जा रहे है। कलेक्‍टर ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी से उनका पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कलेक्‍टर ने कहा, कि जिला स्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जायेगी है। यदि किसी समाचार पत्र में पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकर उसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए हैं। प्रिंट मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चैनल पर खबर या विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी जिलास्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मास्टर टेनर्स डा.राजेश पाटीदार ने आयोग के जारी निर्देशानुसार पीपीटी के माध्‍यम से आचरण सहिंता के बारे विस्‍तार से जानकारी दी। डॉ.पाटीदार ने आयोग की पूर्वानुमति प्राप्‍त करने, वाहनों के उपयोग, पार्टी पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, प्रचार में बाइक एवं झण्‍डे का उपयोग, रोड शो, स्‍कूल ग्राउण्‍ड एवं लोक संपत्ति का प्रचार के उपयोग पर प्रतिबंध, राष्‍ट्रीय ध्‍वज, पार्टी ध्‍वज का उपयोग वाहनों पर लगने वाले बेनर, झण्‍डों के आकार एवं संख्‍या, लाउड स्‍पीकर का उपयोग, पम्‍पलेट पोस्‍टर आदि का मुद्रण, निजी संपत्ति का विरूपण, शासकीय संपत्ति का विरूपण, संपत्ति विरूपण हटाने के लिए समय सीमा आदि बिंदुओं पर विस्‍तार से जानकारी दी।

#ChunavKaParv

#DeshKaGarv

#CEOMPElections

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}